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Google, अक्टूबर 2023 में राजनैतिक कॉन्टेंट की नीति के तहत आने वाली, भारत के चुनावी विज्ञापनों की नीति को अपडेट करेगा.
किसी भी व्यावसायिक इकाई को सिर्फ़ प्रमोशन के मकसद से विज्ञापन दिखाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्री-सर्टिफ़िकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी. इनमें भारत के चुनावी विज्ञापनों की नीति के तहत बताए गए, किसी राजनैतिक दल के उम्मीदवार या लोकसभा या विधानसभा के मौजूदा सदस्य का प्रमोशन करने वाले विज्ञापन शामिल हैं. ऐसे विज्ञापन दिखाने वाली व्यावसायिक इकाइयां, इस फ़ॉर्म में प्री-सर्टिफ़िकेट की जगह आपके संगठन के आधिकारिक लेटरहेड पर लिखकर, छूट देने वाला एक पत्र सबमिट कर सकती हैं.
कृपया यह ध्यान रखें कि भले ही प्री-सर्टिफ़िकेट सबमिट करना ज़रूरी न हो, लेकिन भारत में चुनावी विज्ञापन दिखाने के लिए विज्ञापन देने वाले व्यक्ति या कंपनी की Google से पुष्टि होना ज़रूरी है.
(9 अक्टूबर, 2023 की पोस्ट)