ऑर्डर या व्यापारियों/कंपनियों को पैसे चुकाने से जुड़ी समस्याएं ठीक करना

इन समस्याओं को हल करने के लिए नीचे दी गई जानकारी का इस्तेमाल करें. अगर:
  • आपको ऑर्डर किया गया प्रॉडक्ट या सेवा न मिली हो.
  • आपको ऑर्डर किया गया प्रॉडक्ट या सेवा से संतुष्टि न मिली हो.
  • कारोबारी या कंपनी को पैसे भेजने पर भी लेन-देन न हुआ हो.

ऑर्डर की डिलीवरी या क्वालिटी से जुड़ी समस्याएं ठीक करना

अगर आपका लेन-देन पूरा हो गया है, लेकिन आपने कारोबारी या कंपनी से जिस प्रॉडक्ट या सेवा का ऑर्डर किया था वह मौजूद नहीं है या उससे संतुष्टि नहीं मिली है, तो सहायता के लिए सीधे कारोबारी या कंपनी से संपर्क करें.

व्यापारियों को चुकाए गए पैसों से जुड़ी समस्याएं ठीक करना

अहम जानकारी: कारोबारी या कंपनी को पैसे भेजने के बाद, लेन-देन को रद्द नहीं किया जा सकता.

अगर आपने किसी कारोबारी या कंपनी को पैसे भेजे हैं, लेकिन उन्हें वे पैसे नहीं मिलें हैं तो, यह समस्या सुलझाने के लिए नीचे दी गई जानकारी इस्तेमाल करें.

पहला चरण: लेन-देन की जानकारी ढूंढना

  1. Google Pay खोलें.
  2. नीचे स्क्रोल करें और लेन-देन का इतिहास देखें को चुनें.
  3. ज़्यादा जानकारी के लिए किसी लेन-देन को चुनें.

दूसरा चरण: लेन-देन की स्थिति देखना

पेमेंट हो जाने पर, कारोबारी या कंपनी से संपर्क करना
  • अगर पेमेंट हो जाता है, तो इसका मलतब है कि कारोबारी या कंपनी को पैसे मिल गए हैं. रिफ़ंड का अनुरोध करने के लिए, कारोबारी या कंपनी से संपर्क करें.

  • अगर आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन कारोबारी या कंपनी का कहना है कि उन्हें क्रेडिट या रिफ़ंड नहीं मिला है, तो चार्जबैक के लिए अपने बैंक से संपर्क करें. आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या बैंक की शाखा पर जाकर चार्जबैक (पैसे खाते में वापस आना) फ़ाइल कर सकते हैं.
अगर पेमेंट की प्रोसेस जारी है, तो तीन कामकाजी दिन इंतज़ार करें

लेन-देन पूरा करने में आपके बैंक को तीन कामकाजी दिन लग सकते हैं. पेमेंट प्रोसेस होने के बाद, लेन-देन की स्थिति "पेमेंट हो गया" या "पेमेंट नहीं किया जा सका" में बदल जाएगी. “पैसे भेजे जा रहे हैं” स्थिति दिखने तक, दोबारा वही पेमेंट करने की कोशिश न करें.

अगर पेमेंट नहीं हो सका, तो पैसे तीन कामकाजी दिनों में आपके खाते में वापस जमा हो जाएंगे

अगर लेन-देन पूरा नहीं हो सका, तो Google Pay से लिंक किए गए बैंक खाते का स्टेटमेंट देखें. बैंक स्टेटमेंट में ‘'UPI-REV’' या '‘UPI-RET’' के बाद UPI लेन-देन आईडी दिखेगा.

आपके बैंक खाते से काटे गए पैसे, तीन कामकाजी दिनों में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे.

अगर आपके खाते से पैसे नहीं कटे हैं, तो दोबारा पेमेंट करने की कोशिश करें.

तीसरा चरण: लेन-देन के बारे में शिकायत करना

अगर तीन कामकाजी दिनों के बाद भी पैसे आपके खाते में वापस नहीं आते हैं, तो इस मामले की जांच के लिए Google Pay पर एक टिकट जनरेट किया जा सकता है:

  1. Google Pay ऐप्लिकेशन खोलें.
  2. नीचे की ओर स्क्रोल करें और लेन-देन का इतिहास देखें पर टैप करें.
  3. जिस लेन-देन की शिकायत करनी है उस पर टैप करें.
  4. कोई समस्या आ रही है? पर टैप करें.
  5. टिकट जनरेट करने के लिए, स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

कुछ मामलों में, ऐसा हो सकता है कि आपको लेन-देन की तारीख से लेकर विवाद की तारीख तक अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर करना पड़े. इसके लिए, ऊपर बताया गया तरीका अपनाकर टिकट बनाएं. “अटैचमेंट जोड़ें” सेक्शन में जाकर, ज़रूरी बैंक स्टेटमेंट अपलोड किए जा सकते हैं.

महत्वपूर्ण :

  • एटीएम मिनी स्टेटमेंट और ऐप्लिकेशन के स्क्रीनशॉट, मान्य बैंक स्टेटमेंट नहीं हैं. बैंक स्टेटमेंट शेयर करने के बाद, ऐप्लिकेशन पर विवाद का स्टेटस देखने से पहले 48 घंटे तक इंतज़ार करें.
  • लेन-देन की शिकायत सिर्फ़ वह व्यक्ति कर सकता है जिसने पैसे भेजे हैं. अगर आपने पैसे नहीं भेजे हैं, तो उस व्यक्ति से शिकायत करने को कहें जिसने पेमेंट किया है.

अगर आपका लेन-देन 21 दिन से ज़्यादा पुराना है, तो

Google Pay, लेन-देन से जुड़ी समस्याओं के लिए, पार्टनर बैंक से शिकायत करता है. अगर लेन-देन की तारीख को 21 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हमारे पार्टनर बैंक आपकी ओर से शिकायत नहीं कर पाएंगे. इस समस्या को हल करने के लिए, सीधे अपने बैंक से संपर्क करें.

अपने बैंक या संस्थान की संपर्क जानकारी पाने के लिए, DigiSaathi की 24x7 हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें. पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और रिसर्च में हिस्सा लेने वाले लोगों की ओर से, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की यह हेल्पलाइन पहल है. हेल्पलाइन का इस्तेमाल करने के लिए, www.digisaathi.info पर जाएं. DigiSaathi को 14431 या 1800 891 3333 पर कॉल भी किया जा सकता है.

अगर आपकी समस्या अब भी हल नहीं हुई है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के विवाद समाधान पोर्टल पर शिकायत करें. पोर्टल पर जाने के लिए:

  1. अपने कंप्यूटर पर, www.npci.org.in पर जाएं.
  2. सबसे ऊपर दाईं ओर, संपर्क करें इसके बाद UPI से जुड़ी शिकायत पर क्लिक करें.
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