कानूनी ज़रूरतों में बदलाव (फ़रवरी 2021)

Google के सहायता केंद्र में दिए गए लेख, कई भाषाओं में अनुवाद किए गए हैं. हालांकि, अनुवाद की वजह से कॉन्टेंट से जुड़ी नीतियों में कोई बदलाव नहीं होता. नीतियों को लागू करने के लिए, आधिकारिक भाषा के तौर पर हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं. इस लेख को किसी दूसरी भाषा में देखने के लिए, पेज के सबसे नीचे मौजूद भाषा के ड्रॉपडाउन मेन्यू का इस्तेमाल करें.

Google, ईयू (यूरोपीय संघ) और यूके (यूनाइटेड किंगडम) में ऑडियोविज़ुअल मीडिया सर्विस डायरेक्टिव (“एवीएमएसडी") से जुड़ी ज़रूरी शर्तों के लिए, कानूनी ज़रूरतों की नीति को अपडेट करेगा. यह अपडेट 28 फ़रवरी, 2021 से लागू होगा. विज्ञापन देने वालों को याद दिलाया जाता है कि वे स्थानीय कानूनों का पालन करें.

विज्ञापन देने वाले जो लोग अपने विज्ञापनों को ईयू और यूके में टारगेट करते हैं उनके लिए: यह ज़रूरी है कि आप एवीएमएसडी की ज़रूरी शर्तों का पालन उसी तरह करें जिस तरह ये टारगेट किए गए देश में लागू की गई हैं. नीचे हमने डायरेक्टिव के अनुच्छेद 9 का रेफ़रंस दिया है.

यह हर देश में लागू, स्थानीय कानूनी ज़रूरतों की पूरी सूची नहीं है. साथ ही, विज्ञापन देने वाले उस क्षेत्र के स्थानीय कानूनों के बारे में पता लगाने और उनका पालन करने के लिए अब भी ज़िम्मेदार हैं जहां आप अपने विज्ञापनों को टारगेट करते हैं और जहां आपका कारोबार चल रहा है.

अनुच्छेद 9

1. यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को यह पक्का करना होगा कि ऑडियोविज़ुअल विज्ञापनों की सेवा देने वाली मीडिया कंपनियां, इनके अधिकार क्षेत्र के तहत इन शर्तों को पूरा करती हों:
(a) ऑडियोविज़ुअल विज्ञापन आसानी से समझ में आने चाहिए. अगर कोई विज्ञापन, उपयोगकर्ता को गुमराह करने वाला होता है, तो उस पर पाबंदी लगाई जाएगी;
(b) ऑडियोविज़ुअल विज्ञापनों में किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए;
(c) ऑडियोविज़ुअल विज्ञापनों में नीचे दी गई बातें शामिल नहीं होनी चाहिए:
(i) किसी खास व्यक्ति का सम्मान न करना या सम्मान को लेकर पूर्वाग्रह रखना;
(ii) लिंग, नस्ल या जातीय मूल, राष्ट्रीयता, धर्म या आस्था, दिव्यांगता, उम्र या यौन रुझान के आधार पर भेदभाव करना या उसका प्रचार करना;
(iii) ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देना जिसमें स्वास्थ्य या सुरक्षा को लेकर पूर्वाग्रह हो;
(iv) ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देना जिसमें पर्यावरण की रक्षा को लेकर पूर्वाग्रह हो;
(d) सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, रिफ़िल कंटेनर, और अन्य तंबाकू के प्रॉडक्ट का प्रचार करने वाले हर तरह के ऑडियोविज़ुअल विज्ञापन पर पाबंदी होगी;
(e) अल्कोहल वाली ड्रिंक के ऑडियोविज़ुअल विज्ञापन, नाबालिगों को टारगेट करने वाले नहीं होने चाहिए. साथ ही, इसके ज़रूरत से ज़्यादा सेवन का प्रचार नहीं होना चाहिए;
(f) ईयू के सदस्य देशों के अधिकार क्षेत्र के तहत ऑडियोविज़ुअल विज्ञापनों की सेवा देने वाली मीडिया कंपनियों पर, ऐसे इलाज और इलाज से जुड़े प्रॉडक्ट का प्रचार करने पर पाबंदी लगेगी जो सिर्फ़ ईयू के सदस्य देशों के डॉक्टर के पर्चे से मिलते हों;
(g) ऑडियोविज़ुअल विज्ञापन, किसी भी नाबालिग को उकसाने वाले नहीं होने चाहिए. उन विज्ञापनों में ऐसी कोई भी चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए जिससे किसी नाबालिग को शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचे. साथ ही, इन विज्ञापनों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रॉडक्ट बेचने या सेवा देने के लिए, ऐसा कोई भी तरीका न आज़माया जाए जो इन नाबालिगों की मासूमियत और कम अनुभव को निशाना बनाए. इससे, वे दिखाए जा रहे प्रॉडक्ट को खरीदने या सेवा पाने के लिए अपने माता-पाता पर दबाव डाल सकते हैं. इस बात को पक्का करना भी ज़रूरी है कि ऑडियोविज़ुअल विज्ञापन, नाबालिगों के उस भरोसे के साथ खिलवाड़ न करें जो वे अपने माता-पिता, शिक्षक या अन्य लोगों पर दिखाते हैं. इसके अलावा, इन विज्ञापनों में उन्हें किसी खतरे वाली स्थिति में भी नहीं दिखाया जाना चाहिए.

(दिसंबर 2020 की पोस्ट)

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